सरायकेला : लाभुकों को कम राशन देने के मामले में खरसावां प्रखंड के जनवितरण प्रणाली दुकानदार कामदेव प्रधान को निलंबित कर दिया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनूप किशोर शरण ने बताया कि रांची से विशेष शाखा की ओर से दुकानदार कामदेव प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के लिए बीडीओ को पत्र भेजा गया था.
जांच प्रतिवेदन के आलोक में दुकानदार से स्पष्टीकरण देते हुए जवाब मांगा गया था, किन्तु दुकानदार उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया. श्री शरण ने बताया कि एमओ को निलंबित दुकानदार के कार्डधारियों को नजदीक की जन वितरण दुकान के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.