13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब तक दो को मारा, एक घायल

आतंक . तालझारी व बोरियो प्रखंड में तीन दिन से जारी है हाथी का उत्पात जिले के दो प्रखंडों मंे हाथी का उत्पात जारी है. अब तक हाथी के उत्पात से दो की जान चली गयी है. और एक घायल है. हाथी के डर से लोग सहमे रहते हैं. ग्रामीण जाग कर रात बिताने को […]

आतंक . तालझारी व बोरियो प्रखंड में तीन दिन से जारी है हाथी का उत्पात

जिले के दो प्रखंडों मंे हाथी का उत्पात जारी है. अब तक हाथी के उत्पात से दो की जान चली गयी है. और एक घायल है. हाथी के डर से लोग सहमे रहते हैं. ग्रामीण जाग कर रात बिताने को विवश हैं.
साहिबगंज : साहिबगंज जिले में पिछले एक माह से जंगली हाथी के उत्पात से तालझारी व बोरियो प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग भयभीत है. जंगली हाथी ने तीन दिन के अंदर दो लोगों को मार डाला. जबकि एक महिला को गंभीर रूप से घायल है. वन प्रमंडल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जंगली हाथी ने 19 अप्रैल को रात 8 बजे तालझारी प्रखंड के भतभंगा पहाड़ पर हमला कर गेड़रे रामा पहाड़िया (55) व उसकी पत्नी बोमरी पहाड़िन का पैर गंभीर रूप से घायल कर दिया. 23 अप्रैल सुबह 8:30 बजे तालझारी प्रखंड के दरवास पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया (45) को मार डाला. वहीं 24 अप्रैल को बोरियो प्रखंड के खजुरिया टोला निवासी बसिया हांसदा की 45 वर्षीय पत्नी संझली बेसरा को भी मौत के घाट उतार दिया.
क्या कहते हैं डीएफओ
जंगली हाथी से दो की मौत व एक महिला घायल हुई है. तीनों को तत्काल 10-10 हजार रुपये दिया गया है. शेष राशि जल्द दे दिया जायेगा. हाथी को भगाने के लिये विभाग प्रयासरत है. पटाखा की व्यवस्था की गयी है. सभी प्रखंडों में रेंजर व वन अधिकारी की नियुक्ति की गयी है.
मनीष तिवारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी
क्या है मुआवजे का प्रावधान
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मौत होने पर एक लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की मौत होने पर दो लाख रुपये, 18 वर्ष से कम उम्र के घायल होने पर 50 हजार, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को घायल होने पर 50 हजार रुपये, साधारण रूप से घायल होने पर 7500 रुपये देने का प्रावधान है. पक्का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 30 हजार, कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर 15 हजार, पक्का मकान आंशिक रूप क्षतिग्रस्त होने पर छह हजार रुपये, कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर तीन हजार रुपये भंडारित अनाज क्षतिग्रस्त होने पर 650 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम पांच हजार रुपये, फसल की क्षति पर तीन हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15 हजार रुपये, भैंस व गाय की मौत पर छह हजार रुपये, भेड़ व बछड़े की मौत पर एक हजार रुपये देने का प्रावधान है. विभाग के अनुसार घायल व मौत की स्थिति में विभाग पीड़ित परिवार को तत्काल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें