पतना : बीएसके कॉलेज बरहरवा में इंटरमीडिएट कक्षा में अवैध ढंग से नामांकन करने के आरोप में कॉलेज के तृतीय वर्गीय कर्मचारी सुधीर साह को प्राचार्य डॉ रघुनंदन राम ने निलंबित कर दिया है. प्राचार्य ने 2013-14 के इंटरमीडिएट सत्र में अवैध नामांकन के लिए सुधीर साह को दोषी पाया है.
इस सत्र में एक चयनित छात्र का नाम व फोटो बदल कर सोनू ठाकुर पिता सत्यनारायण ठाकुर जो पतना प्रखंड के धरमपुर गांव के रहने वाले हैं का नामांकन अवैध ढंग से किया गया है. इसकी शिकायत गुरुवार को छात्र सोनू ठाकुर ने स्वयं इसकी शिकायत प्राचार्य डॉ रघुनंदन राम के समक्ष किया.
इधर महाविद्यालय में हुए अवैध नामांकन की भनक ज्योंही छात्र संघ को लगी उन्होंने प्राचार्य से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की. प्राचार्य ने जांच के लिए डॉ ज्योतिष प्रसाद व डॉ मोहन प्रसाद भगत को जिम्मेदारी सौंपी. जिसमें सुधीर साह दोषी पाये गये. मौखिक रूप से उन्होंने गलती भी स्वीकार कर ली है.
मिलेगा जीवन–यापन भत्ता
सुधीर कुमार साह तृतीय वर्ग कर्मचारी को विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निलंबन की अवधि में परिवार की भरन–पोषण को लेकर जीवन–यापन भत्ता मिलेगा.
नामांकन समिति को दिया निर्देश
प्रभारी प्राचार्य डॉ रघुनंदन राम ने नामांकन समिति के सदस्यों को भी कहा है कि चयनित छात्र के नामांकन फॉर्म के साथ–साथ विभिन्न कागजातों की जांच–पड़ताल सही ढंग से करने का निर्देश दिया. साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न हो इस पर समिति के लोगों को सतर्क रहने को कहा.