साहिबगंज : पत्नि को जहर खिलाकर हत्या किये जाने के मामले में गुरुवार को एडीजे प्रथम सीबी सिंह ने पति सहित चार अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. विदित हो कि यह मामला सत्रवाद सं-140/11 से संबंधित हैं.
जबकि सूचक गोड्डा जिला निवासी जय प्रकाश साह ने अपनी पुत्री संगीता देवी की पांच जनवरी 2011 की रात पति अनिल साह, ससुर सुकलाल साह, ननद रासमुनि देवी व सास सावित्री देवी के विरुद्ध हत्या करने की प्राथमिकी बरहेट थाना कांड सं-5/2011, छह जनवरी 2011 को दर्ज कराया था.
इस बाबत सूचक जय प्रकाश साह ने बताया कि उसकी पुत्री संगीता की शादी वर्ष 2004 में जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के गोपलाडीह निवासी अनिल साह के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी. शादी के एक वर्ष तक सब ठीक ठाक रहा. एक वर्ष बाद से ही एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपये दहेज की मांग करने लगे. जिसकी खबर संगीता ने मुङो दी थी.
परंतु मैं असमर्थ था. वही पांच जनवरी को अनिल साह ने संगीता देवी के कही चले जाने की सूचना दिया. जबकि दूसरे ही दिन छह जनवरी 11 को संगीता का शव कुआं से बरामद किया गया. इधर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया और मौत के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा गया. जहां से रिपोर्ट आया.
जिसमे संगीता की मौत जहर से होने की पुष्टि की. वही एडीजे प्रथम सीबी सिंह ने पति अनिल साह सहित चारों आरोपियों को धारा 304 बी/34 के तहत दोषी पाते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई. वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार अभ्योदय झा व अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता रमानंद चौधरी ने सुनवाई में हिस्सा लिया.