साहिबगंज : साहिबगंज जिले में स्टोन क्रशर से होनेवाले प्रदूषण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पूर्वी क्षेत्र ने जिले के एसपी व डीसी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पूर्वी क्षेत्र के एनजीटी के न्यायाधीश एसपी वांगड़ी की अध्यक्षता वाले न्यायाधीश के रामकृष्णन व विशेषज्ञ एन नंदा की पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है.
एनजीटी केे अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी. मामले में इसके पहले एनजीटी की पीठ ने जिले के डीसी व एसपी से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रिपोर्ट जमा नहीं की गयी थी. उसके बाद एनजीटी ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था.