रांची : तिरंगा मास्क पहना या इसकी बिक्री की, तो रांची जिला प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य है. इसके लिए बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री की जा रही है. पिछले कुछ दिनों से बाजारों में तिरंगा मास्क भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है. रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है. रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के निदेश दिए हैं. इसकी बिक्री करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी.
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इससे बचाव को लेकर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजारों में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं. इसी क्रम में कुछ दिनों से बाजारों में धड़ल्ले से तिरंगा मास्क की बिक्री की जा रही है. रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ/सीओ, थाना प्रभारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने के निदेश दिये हैं. उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद तिरंगा मास्क की बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने कहा कि मास्क का कुछ दिनों उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं. ऐसे में तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है. लोग ऐसे मास्क नहीं खरीदें और इसकी बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. तिरंगे वाला मास्क पहनने व बेचने पर कार्रवाई की जायेगी.
Posted By : Guru Swarup Mishra