रांची. एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में शुक्रवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में अभियोजन गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आरोपी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को अनुमति प्रदान कर दी. राजा पीटर ने कोर्ट में आवेदन देकर दो अभियोजन गवाह (गवाह संख्या 11 एवं गवाह संख्या 15) का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का आग्रह किया था. मामले में शुक्रवार को केस के अनुसंधानकर्ता का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया. उल्लेखनीय है कि मामले में एनआइए द्वारा 89 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया है. नौ जुलाई 2008 को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर कर दी थी. इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन सहित कई आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. मामले में राजा पीटर अभी जमानत पर हैं. उन्हें हाइकोर्ट से जमानत मिली है. नक्सली कुंदन पाहन सहित अन्य आरोपी भी जेल में बंद हैं.
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