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हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक के खिलाफ सम्मन

रांची: तारा शाहदेव प्रकरण में हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है. सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने सम्मन जारी किया है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआइ द्वारा अभियुक्त मुश्ताक अहमद पर लगाये गये आरोप के मद्देनजर की है. तारा शाहदेव प्रकरण में सीबीआइ […]

रांची: तारा शाहदेव प्रकरण में हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है. सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने सम्मन जारी किया है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआइ द्वारा अभियुक्त मुश्ताक अहमद पर लगाये गये आरोप के मद्देनजर की है.

तारा शाहदेव प्रकरण में सीबीआइ द्वारा दायर चार्जशीट में हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये हैं. इन पर रंजीत कोहली को मदद करने का आरोप भी है.


सीबीआइ के आरोप पत्र में कहा गया है कि इस अभियुक्त ने तारा शाहदेव अौर रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल की शादी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. शादी के बाद धार्मिक रीति रिवाज से निकाह के लिए आयोजित कार्यक्रम के समय भी वह उपस्थित रहे. निकाह कराने आये काजी को दूल्हे का नाम रकीबुल हसन अौर दुलहन का नाम सारा परवीन बताया गया. दुलहन के पिता का नाम हिंदू धर्म से संबंधित होने की वजह से काजी ने दुलहन द्वारा इसलाम धर्म कबूल करने से संबंधित वैधानिक दस्तावेज की मांग की. रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की अोर से दस्तावेज देने में असमर्थ होने के बाद काजी ने निकाहनामा (शादी का प्रमाणपत्र) नहीं दिया.

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