सोमवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से श्री तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में आदिवासियों की एक ईंच जमीन कोई लूट नहीं सकता़ वहीं बजरा मौजा के दिवगंत मासी उरांव की पांच एकड़ जमीन गलत तरीके से संजय साहू नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया़ अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से पांच एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी हो गयी़.
इसका म्यूटेशन भी कर दिया गया़ श्री तिर्की ने इससे संबंधित दस्तावेज संवाददाताओं को दिये़ उन्होंने कहा कि आयुक्त तक शिकायत पहुंची, तो कर्मचारी को निलंबित किया गया़ एक कर्मचारी पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा़ झाविमो नेता ने कहा कि सरकार ने सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर मुआवजा का प्रावधान खत्म कर दिया है़ सरकार कहती है कि अब कोई भी आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता है़ मुआवजा तो खत्म कर दिया गया, लेकिन गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण किया जा रहा है़ आदिवासी की जमीन का निबंधन और म्यूटेशन भी हो रहा है़ मुख्यमंत्री ने आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है़ सरकार अब तक हुए इस तरह के हस्तांतरण की जांच कराये़.