गौरतलब है कि इस कानून के तहत थैलेसीमिया और हीमोफीलिया आदि से परेशान छात्रों को भी इस कोटे का लाभ मिलेगा. यही नहीं, किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक अक्षम छात्रों को इस कोटे का लाभ मिलेगा. किसी प्रकार से अक्षम छात्र दाखिले से चूक न जायें, इसके लिए डीयू प्रशासन ने अपनी एडमिशन गाइडलाइन में विस्तार से बताया है.
गौरतलब है कि डीयू के सारे कॉलेज शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम छात्रों को विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, ताकि छात्रों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े. एडमिशन पाने के बाद ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह छात्रवृत्ति तीन हजार रुपये है. इसके साथ ही छात्र की पूरी फीस माफ हो जाती है और हॉस्टल के मेस में खाने का खर्च भी आधा हो जाता है.