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पिता-पुत्र जमींदोज मामले में हाइकोर्ट ने लिया संज्ञान

रांची : झरिया में पिता और पुत्र के जमींदोज होने से संबंधित मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. साथ ही मुख्य सचिव, डीजीएमएस, सीसीएल और बीसीसीएल को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है. सरकार से पूछा गया है […]

रांची : झरिया में पिता और पुत्र के जमींदोज होने से संबंधित मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. साथ ही मुख्य सचिव, डीजीएमएस, सीसीएल और बीसीसीएल को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है.
सरकार से पूछा गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं. जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को अखबारों में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने अदालत के सहयोग के लिए अधिवक्ता प्रशांत पल्लव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. वेकेशन कोर्ट के बाद इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में होगी. जस्टिस एसएन पाठक ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. गौरतलब है कि बुधवार को झरिया में बाप-बेटे जमींदोज हो गये थे.
जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती अथॉरिटी
झरिया में पिता-पुत्र के जमींदोज होने से संबंधित मामले में टिप्पणी करते हुए जस्टिस एसएन पाठक ने कहा है कि यह आश्चर्यजनक और शर्मनाक घटना है. सरकार, डीजीएमएस, सीसीएल व बीसीसीएल की ओर से ठोस कदम नहीं उठाये जाने की वजह से गरीबों की जान चली जाती है. झरिया की खदान में आग लगने के कारण वहां पर मनुष्य का जीवन खतरे में है. वहां से निकलनेवाली गैस हानिकारक है. ऐसे में सरकार इस क्षेत्र को असुरक्षित बता कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है.
पीड़ितों परिवार को मुआवजा आदि देकर अथॉरिटी लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती है. अदालत ने कहा कि मानवाधिकार व पर्यावरण का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है. सरकार व अन्य अथॉरिटी इन मुद्दों से अपना हाथ नहीं खींच सकती है. अब तक सरकार की ओर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है. ऐसे में कोर्ट मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता है.

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