इसके बाद विभागीय जांच पदाधिकारी शुभेंद्र झा द्वारा आरोपों की जांच की गयी. जांच प्रतिवेदन इनके खिलाफ आरोप सही पाये गये. इसके बाद राज्य सरकार द्वारा इनके पांच वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया. साथ ही श्री जायसवाल को निलंबन मुक्त करते हुए इन्हें सहायक अभियंता के पद पर ही रखा गया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि इन्हें प्रभारी कार्यपालक अभियंता के पद पर कहीं भी पदस्थापित नहीं किया जायेगा.
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कार्यपालक अभियंता की पांच वेतन वृद्धि पर रोक
रांची: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना में लापरवाही बरतना एक कार्यपालक अभियंता को महंगा पड़ा. विभाग द्वारा चक्रधरपुर प्रमंडल के तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार जायसवाल के पांच वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है. इससे संबंधित अधिसूचना विभाग के उपसचिव अभय नंदन अंबष्ठ के हस्ताक्षर से जारी […]
रांची: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना में लापरवाही बरतना एक कार्यपालक अभियंता को महंगा पड़ा. विभाग द्वारा चक्रधरपुर प्रमंडल के तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार जायसवाल के पांच वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है. इससे संबंधित अधिसूचना विभाग के उपसचिव अभय नंदन अंबष्ठ के हस्ताक्षर से जारी कर दी गयी है.
गौरतलब है कि श्री जायसवाल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्कूल शौचालय निर्माण के कार्य में लापरवाही बरतने, वर्ष 2014-15 में ओडीएफ नहीं करने, वर्ष 2015-16 में 10 माह बीत जाने के बावजूद शौचालय निर्माण में 26% ही उपलब्धि प्राप्त करने जैसे आरोप के कारण 22.6.2016 को निलंबित कर दिया गया था.
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