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अवैध रूप से निर्मित घरों के मालिकों को नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश, 30 दिन में तोड़ें डिस्टिलरी के अवैध निर्माण, वरना नगर निगम तोड़ेगा

रांची : रांची नगर निगम ने डिस्टिलरी पुल के पश्चिमी छोर पर अवैध रूप से निर्मित भवनों के मालिकों को 30 दिनों के अंदर अपने-अपने निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया है. इस दौरान अगर भवन मालिक स्वेच्छा से भवन नहीं तोड़ते हैं, तो नगर निगम बल पूर्वक भवनों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा. नगर […]

रांची : रांची नगर निगम ने डिस्टिलरी पुल के पश्चिमी छोर पर अवैध रूप से निर्मित भवनों के मालिकों को 30 दिनों के अंदर अपने-अपने निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया है. इस दौरान अगर भवन मालिक स्वेच्छा से भवन नहीं तोड़ते हैं, तो नगर निगम बल पूर्वक भवनों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा.

नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की ओर से जारी किये गये निर्देश में यह कहा गया है कि डिस्टिलरी के पश्चिमी छोर पर शिवनंदन साव, सुरेश ठाकुर, बबीता कुमारी एवं बावला सोनी ने अवैध निर्माण किया है. निगम द्वारा इन सभी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को बंद करने एवं स्वीकृत नक्शा की प्रति निगम में समर्पित करने को कहा गया था. नोटिस के जवाब में लोगों ने अपने-अपने तरीके से निगम को जवाब दिया. नगर निगम द्वारा सभी को पत्र भेज कर यह सूचित किया गया कि वह न्यायालय में उपस्थित रहें, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए यह सिद्ध होता है कि भवन का निर्माण कराने वाले लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कराया है.
निगम ने किसने क्या दिया जवाब
शिवनंदन साव : इन्हाें ने कहा भवन का निर्माण 40-45 वर्ष पूर्व किया गया. कोई नया निर्माण नहीं कराया गया है.
सुरेश ठाकुर : एक कट्ठा जमीन पर उनका कच्चा मकान वर्षों पुराना है. कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है.
बबीता कुमारी : पांच कट्ठा में कच्चा एस्वेस्टस का अस्थायी मकान वर्षों पूर्व बना है. कोई नया निर्माण नहीं हुआ है.
बावला सोनी : एक कट्ठा भूखंड पर वर्षों पुरान मकान बना हुआ है. यहां
कोई नया निर्माण नहीं हुआ है.

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