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डायन-बिसाही के मामले में सुझाव मांगा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने डायन-बिसाही के नाम पर राज्य में होनेवाली हत्याअों को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एमीकस क्यूरी को सुझाव देने का निर्देश दिया है. वहीं राज्य सरकार को डायन के नाम पर की गयी हत्याअों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने काे कहा है. कोर्ट […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने डायन-बिसाही के नाम पर राज्य में होनेवाली हत्याअों को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एमीकस क्यूरी को सुझाव देने का निर्देश दिया है.
वहीं राज्य सरकार को डायन के नाम पर की गयी हत्याअों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने काे कहा है. कोर्ट ने कहा कि डायन के नाम पर होनेवाली हत्याअों को कैसे रोका जा सकता है, अंधविश्वास को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए क्या-क्या निरोधात्मक कदम उठाया जाना चाहिए. इस पर एमीकस क्यूरी अगली सुनवाई के पूर्व सुझाव दे.उल्लेखनीय है कि डायन के नाम राज्य में हत्याअों को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
क्राइम कंट्रोल एक्ट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर हुई सुनवाई, कई प्रस्तावों को स्वीकृति
रांची. झारखंड हाइकोर्ट की क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) एडवाइजरी बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान बोर्ड ने प्रशासन के सीसीए लगाने संबंधी कई प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की. वहीं कई प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी.
बैठक की अध्यक्षता जस्टिस एचसी मिश्रा ने की. सदस्य रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधरी व रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार बोर्ड की बैठक में शामिल हुए. सुनवाई के दाैरान संबंधित जिलों के उपायुक्त व एसपी भी उपस्थित थे. बैठक के बाद रजिस्ट्रार जनरल श्री चाैधरी ने बताया कि जमशेदपुर, गढ़वा, लातेहार, रांची व देवघर जिले से सीसीए लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था.
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