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रेंजर हत्याकांड में पुलिस व सीबीआइ अफसर को पार्टी बनाने की याचिका हुई स्वीकृत

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रेंजर अनिल सिंह हत्या कांड में पुलिस और सीबीआइ अफसरों को पार्टी बनाने से संबंधित याचिका स्वीकार कर ली है. रेंजर आनंद कुमार ने सीबीआइ द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी. याचिका में इन अधिकारियों को पार्टी बनाने का अनुरोध किया था. रेंजर अनिल […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रेंजर अनिल सिंह हत्या कांड में पुलिस और सीबीआइ अफसरों को पार्टी बनाने से संबंधित याचिका स्वीकार कर ली है. रेंजर आनंद कुमार ने सीबीआइ द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी. याचिका में इन अधिकारियों को पार्टी बनाने का अनुरोध किया था.
रेंजर अनिल सिंह की हत्या वर्ष 2009 में हुई थी. पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद पुलिस अधिकारी भगवान सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. वन विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर बाद में सरकार ने इस मामले को सीबीआइ के हवाले कर दिया था.
सीबीआइ ने मामले की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी. रेंजर आनंद कुमार ने विशेष न्यायाधीश फहीम अंसारी की अदालत में याचिका दायर कर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी. इसमें यह कहा गया था कि तत्कालीन पीसीसीएफ अरुण कुमार ने बिना टेंडर के गलत तरीके से भवन के जीर्णोद्धार का काम मेसर्स इनोवेशन को दे दिया था.
अनिल कुमार सिंह द्वारा इसका विरोध किया जाने की वजह से उनकीहत्या कर दी गयी थी. बाद में पुलिस ने रेंजर को गोली मारनेवाले अपराधी विक्की गौड़ को मुठभेड़ में मार दिया. सीबीआइ ने भी इस हत्या कांड की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जो सही नहीं है. इसलिए इस मामले में अरुण कुमार सिंह, सीबीआइ के तत्कालीन एसपी आरसी चौधरी, तत्कालीन सीबीआइ डीआइजी और रांची के पूर्व एसपी प्रवीण सिंह को पार्टी बनाया जाये. अदालत ने याचिका दाता की दलील सुनने का बाद उसकी याचिका स्वीकार कल ली. सीबीआइ ने इस मामले में बाद में जवाब देने की बात कही. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि तय की है.

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