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अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अोपेन स्पेस की जांच के लिए प्लीडर कमिश्नर नियुक्त, पांच सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को आवास बोर्ड के अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अोपेन स्पेस के दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता राहुल गुप्ता को प्लीडर कमिश्नर नियुक्ति […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को आवास बोर्ड के अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अोपेन स्पेस के दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता राहुल गुप्ता को प्लीडर कमिश्नर नियुक्ति किया. उन्हें पांच सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देने को कहा गया. मामले में स्टे देने के प्रार्थी के आग्रह पर खंडपीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए.

यदि अवैध पाया जाता है, तो तोड़ने का भी आदेश दिया जा सकता है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जमीन आवंटन के समय ही अोपेन स्पेस का पैसा ले लिया है.

अोपेन स्पेस का उपयोग बच्चे खेल के मैदान के रूप में करते थे. वहां पर सामुदायिक कार्यकम का भी आयोजन होता था. उक्त जमीन पर जी प्लस फोर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. बोर्ड की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि कॉलोनी के अंदर कॉमर्शियल कांप्लेक्स बनना था, उसे दूसरी जगह मुख्य मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया है. कॉलोनी में आवासीय जी प्लस फोर बिल्डिंग बनाया जा रहा है. यह बोर्ड के ले-आउट प्लान के अनुसार ही बनाया जा रहा है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

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