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66 साल पुराना भूमि विवाद का मामला लोक अदालत में निबटा

रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये अदालतों में लंबित पड़े मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है. पिछले कुछ अरसे में ऐसे कई मामलों का निबटारा किया गया है, जो 20 से 30 वर्ष पुराने थे. शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एसीजेएम एनके विश्वकर्मा की बेंच से भूमि […]

रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये अदालतों में लंबित पड़े मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है. पिछले कुछ अरसे में ऐसे कई मामलों का निबटारा किया गया है, जो 20 से 30 वर्ष पुराने थे. शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एसीजेएम एनके विश्वकर्मा की बेंच से भूमि विवाद का एक 66 साल पुराने मामले का निबटारा किया गया.

तमाड़ क्षेत्र के रोराबेरा गांव के दो भाइयों सुखराम महतो व शुभरा महतो के बीच जमीन पर हक को लेकर बंटवारा वाद संख्या 64/1951 दायर किया गया था. मामले में वादी सुखराम महतो को 1/4 हिस्सा मिलना तय हुआ. यह मामला फिर अपील में भेजा गया. फाइनल डिग्री की वजह से मामला लंबित था. वर्षों तक चले इस मामले में वादी अौर प्रतिवादी की मृत्यु हो गयी थी. उसके बाद उनके उत्तराधिकारी मामले को आगे बढ़ा रहे थे. राष्ट्रीय लोक अदालत में इस मामले को आपसी सुलह के आधार पर सुलझाया गया. एसीजेएम एनके विश्वकर्मा की बेंच में तय हुआ कि वादी पक्ष कुछ जमीन को छोड़ेगा, जबकि उसके एवज में प्रतिवादी पक्ष सात लाख रुपये छह किश्तों में वादी पक्ष को देगा.
यह ऐतिहासिक फैसला है : राजेश सिंह
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटा एक ऐतिहासिक फैसला है. यह लगभग 66 साल पुराना मामला है अौर इसके निबटारे में डालसा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

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