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हिनू में बने अपार्टमेंट की दो मंजिलें तोड़ने का आदेश

रांची : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने हिनू के कैलाशपुरी में बने पांच मंजिला अपार्टमेंट की दो मंजिलों को अवैध करार देते हुए इन्हें एक माह में तोड़ने का आदेश जारी किया है. साथ ही अवैध निर्माण को लेकर भवन निर्माता पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. नगर आयुक्त की कोर्ट ने […]

रांची : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने हिनू के कैलाशपुरी में बने पांच मंजिला अपार्टमेंट की दो मंजिलों को अवैध करार देते हुए इन्हें एक माह में तोड़ने का आदेश जारी किया है. साथ ही अवैध निर्माण को लेकर भवन निर्माता पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
नगर आयुक्त की कोर्ट ने इस संबंध में भवन निर्माता ललिता सर्राफ, पति अशोक सर्राफ को आदेश दिया है कि एक माह में वे स्वयं अपने अपार्टमेंट की दो अवैध मंजिलों को तोड़ लें. अन्यथा निगम का दल इस अवैध निर्माण को बलपूर्वक तोड़ेगा. इससे पहले नगर निगम की ओर से भवन निर्माता को लगातार नोटिस जारी किया जाता रहा, लेकिन वे कभी भी निगम की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उन्होंने भवन को रेगुलराइज कराने के संबंध में कोई आवेदन भी नहीं दिया. अंत में नगर आयुक्त ने इसे तोड़ने का आदेश जारी किया.

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