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तपोवन मंदिर ट्रस्ट की जमीन मामले में सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को श्री राम जानकारी तपोवन मंदिर ट्रस्ट की जमीन के हस्तांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. साथ ही प्रार्थी के जवाब को […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को श्री राम जानकारी तपोवन मंदिर ट्रस्ट की जमीन के हस्तांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. साथ ही प्रार्थी के जवाब को देखते हुए एक जनहित याचिका में पारित आदेश व उसमें शामिल दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा.
इससे पूर्व झारखंड राज्य हिंदू न्यास बोर्ड की अोर से अधिवक्ता उपस्थित हुए. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने पक्ष रखा. अधिवक्ता ने यह भी बताया कि रांची नगर निगम ने ट्रस्ट के महंत रामशरण दास से कहा था कि ट्रस्ट की जमीन पर कितने मकान बने हुए हैं, उसका ब्योरा दें. वहीं मंदिर ट्रस्ट की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अतिश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने निवारणपुर, रातू रोड, मोरहाबादी सहित अन्य जगहों पर ट्रस्ट की जमीन काे बेचने का आरोप लगाया है. पूरे प्रकरण की सीबीआइ से जांच कराने को कहा है.
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