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निजी स्कूल: धारा-144-1 के तहत एसडीओ भोर सिंह यादव ने जारी किया आदेश, दुकान विशेष से किताब-काॅपी खरीदने के लिए बाध्य न करें

रांची: कोई भी पुस्तक विक्रेता किसी भी अभिभावक को किताब-कॉपी या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य न करें. किसी भी विद्यार्थी को अपने स्कूल का लोगो, प्रिंटेड कॉपी का इस्तेमाल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवश नहीं करेंगे. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी भोर सिंह यादव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया […]

रांची: कोई भी पुस्तक विक्रेता किसी भी अभिभावक को किताब-कॉपी या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य न करें. किसी भी विद्यार्थी को अपने स्कूल का लोगो, प्रिंटेड कॉपी का इस्तेमाल के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवश नहीं करेंगे. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी भोर सिंह यादव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है.

उन्होंने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144-1 के तहत आदेश जारी किया है. यह आदेश एक अप्रैल को शाम सात बजे से रांची अनुमंडल क्षेत्र में प्रभावी कर दिया गया.

उन्होंने अपने आदेश में सभी स्कूल प्रबंधकों व संचालकों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी दुकान विशेष से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करार करके दुकानदार का एकाधिकार न उत्पन्न करें. उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों व संचालकों द्वारा संस्थान व विद्यालय का नाम छपी कॉपी, पेंसिल बॉक्स, बुक-कॉपी कवर, नोट बुक, फाइल, ड्रेस व बेल्ट आदि ऊंची कीमत पर अभिभावकों को खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है. ऐसी सूचना कार्यालय को मिल रही है. जिस कारण से अभिभावकों में रोष व्याप्त है. लगातार विरोध भी हो रहा है. इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है.

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