अदालत ने वंदना नामक विवाहिता की हत्या के आरोप में बरियातू एदलहातू निवासी मुकुल द्विवेदी उर्फ राजू (महिला के पति), सास द्रौपदी देवी, ससुर चंद्रशेखर द्विवेदी, ननद सुमन एवं ननदोई राजेश तिवारी को दोषी पाया. दोषियों के सजा के बिंदु पर तीन अप्रैल की तिथि तय की गयी है. औरंगाबाद के दाउदनगर निवासी राजेंद्र तिवारी ने अपनी बहन की हत्या के आरोप में बरियातू थाना में 18/12/2007 को पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (कांड संख्या 223/07) दर्ज करवायी थी.
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दहेज हत्या मामले में पांच दोषी करार
रांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. सभी एक ही परिवार के हैं. दोषी करार लोगों में दो महिलाएं भी हैं. अदालत ने वंदना नामक विवाहिता की हत्या के आरोप में बरियातू एदलहातू निवासी मुकुल द्विवेदी उर्फ राजू […]
रांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रंजना अस्थाना की अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. सभी एक ही परिवार के हैं. दोषी करार लोगों में दो महिलाएं भी हैं.
रिश्वत मामले के दोषी को दो साल की सजा : रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएलकर्मी जयदीप चटर्जी को दोषी करार दिया. उसे दो साल जेल की सजा सुनायी है. सात हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.
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