रांची : झारखंड सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के फैसले को लेकर हड़कंप है. राज्य के कई जिलों से छापेमारी की खबर सामने आ रही है. उधर सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है. सरकार के इस फैसले से प्रभावित रांची के सरवर अली नामक एक शख्स ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि इस उम्र में कौन काम देगा? सरकार अगर हमें कोई रोजगार देती है, तो यह धंधा छोड़ने को तैयार हूं. राजधानी में अवैध रूप से चले रहेअधिकतर बूचड़खाने पिछले दो दिनों से बंद कर दिये गये हैं.
Who will employ me at this age? Government should now provide us jobs, will leave this work: Sarwar Ali,Illegal slaughterhouse owner #Ranchi pic.twitter.com/qBAU2GzPSl
— ANI (@ANI) March 30, 2017
इनमें से कुछ ने अपने बूचड़खाने खुद से बंद किये हैं, जबकि कुछ ने नोटिस मिलने के बाद किया. लोअर बाजार पुलिस ने गत मंगलवार को थाना क्षेत्र के 18 लोगों को नोटिस सर्व कराया था. पुलिस को नोटिस सर्व कराने के दौरान सभी बूचड़खाना बंद मिले थे. इसी तरह हिंदपीढ़ी पुलिस थाना क्षेत्र के 25 लोगों को नोटिस सर्व करा चुकी है.
हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को कुछ बूचड़खाने खुले थे, जबकि कुछ पहले से बंद थे. लेकिन नोटिस सर्व कराने के बाद सभी लोगों ने बुधवार से बूचड़खाना बंद कर दिया है. डोरंडा पुलिस इलाके में चल रहे अवैध बूचड़खाना के संबंध में ब्योरा तैयार कर रही है. ब्योरा तैयार होने के बाद सभी को नोटिस सर्व कराया जायेगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाके के थाना प्रभारी से ग्रामीण एसपी राज कुमार ने अवैध बूचड़खाना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने कहा है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. राजधानी के भी सभी थाना प्रभारी को अवैध बूचड़खाने के संबंध में सूची तैयार करने को कहा गया कि, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
जमशेदपुर : जमशेदपुर समेत पूरे अनुमंडल में एक भी बूचड़खाना वैध नहीं हैं. जमशेदपुर अक्षेस, मानगो अक्षेस, जुगसलाई नगरपालिक और पोटका, जमशेदपुर अंचल, पटमदा व बोड़ाम अंचल से रिपोर्ट ली गयी है. मालूम हो कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर बूचड़खाना में कैटल (मवेशी), भेड़, बकरा-बकरी, छोटा बकरा, सूअर काटने का लाइसेंस दिया जाता है.
चिकन और मछली रोक से बाहर : धालभूम एसडीओ ने बताया कि अवैध बूचड़खाना पर कार्रवाई की जानी है, लेकिन अनुमंडल में एक भी वैध दुकान या स्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से सभी पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल चिकन और मछली रोक से बाहर के लिए सात जांच टीमों का गठन किया गया है. जांच टीम को रोज प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है.
धनबाद : धनबाद प्रशासन ने कहा है कि अवैध रूप से सड़क के किनारे व घनी आबादी में चल रही मांस की दुकानें बंद होंगी. वैसे मांस विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जायेगा, जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद एक्ट का पालन कर रहे हैं. बाघमारा में स्लाटर हाउस के लिए जमीन प्रस्तावित है. पिछले दिनों स्टेक होल्डरों की बैठक में स्लाटर हाउस पर पावर प्रेजेंटेशन दिया गया. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो एक-दो माह में स्लाटर हाउस का टेंडर निकलेगा. स्लाटर हाउस बनने के बाद यहां से पूरे शहर में मांस की सप्लाई होगी. स्लाटर हाउस पूरी तरह हाइजेनिक होगा. स्लाटर हाउस से दुकान तक मांस को स्पेशल डी फ्री वैन से लाया जायेगा. मांस में नगर निगम का मुहर भी होगा. स्लाटर हाउस के लिए दस करोड़ से अधिक का बजट है.
मधुपुर : राज्य सरकार द्वारा अवैध बूचड़खाना को बंद करने का आदेश मिलते ही मंगलवार को प्रशासन ने शहर के पनाहकोला स्थित बूचड़खाना में छापेमारी की. भनक लगते ही अवैध रूप से मांस बिक्री कर रहे दुकानदार भाग निकले. प्रशासन ने मांस को जब्त कर नमक के साथ वहीं जमीन के अंदर नष्ट करवा दिया. बताया जाता है कि पनाहकोला में वर्षों से अवैध बूचड़खाना चल रहा था. जहां एक ही परिसर में 20 स्टॉल था. लेकिन तकरीबन एक दर्जन स्टॉल नियमित रूप से संचालित था. परिसर के अंदर दो कत्लखाना भी था.
लोहरदगा :यहां 32 अवैध बूचड़खाने को सील कर दिया है. एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गयी.