जिन विद्यार्थियों को 7.5 लाख रुपये से कम ऋण लेना है, उन्हें वर्तमान में बैंकों द्वारा लागू योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण दी जायेगी. वहीं, एसटी-एससी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों (जिन्हें 7.5 लाख से अधिक ऋण लेना है) को झारखंड शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण दिलाया जायेगा. श्री खरे ने उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को ऐसी संस्थाओं की सूची तैयार करने को कहा, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण गारंटी की सुविधा हो. उन्होंने बताया कि लाभुकों से आवेदन के साथ उनका आधार नंबर भी लिया जायेगा. बैठक में कल्याण सचिव हिमानी पांडे, वित्त सचिव (व्यय) सतेंद्र सिंह, एसएलबीसी के महाप्रबंधक प्रसाद जोशी, ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर गौरी शंकर मिंज समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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अगले एकेडमिक सेशन से गारंटर बन ऋण दिलायेगी सरकार : खरे
रांची : विकास आयुक्त सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि अगले एकेडमिक सेशन से सरकार एसटी, एससी व पिछड़ा वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था करेगी. पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री खरे ने कहा कि वर्तमान में 7.5 […]
रांची : विकास आयुक्त सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि अगले एकेडमिक सेशन से सरकार एसटी, एससी व पिछड़ा वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था करेगी. पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री खरे ने कहा कि वर्तमान में 7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए गारंटर की जरूरत नहीं है. इससे अधिक ऋण के लिए गारंटर की जरूरत है. इस नियम के कारण एसटी-एससी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण लेने में मुश्किल होती है. इसे दूर करने के लिए आगामी बजट में झारखंड शिक्षा ऋण गारंटी योजना का प्रावधान किया गया है.
श्री खरे ने बताया कि एसएलबीसी शिक्षा ऋण का पोर्टल बनायेगा. शिक्षा ऋण के आवेदनों को इसी पोर्टल पर रख कर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी. ऋण की पात्रता के लिए शिक्षण संस्थानों की सूची भी बनायी जायेगी. सूची में आइआइटी, एनआइटी, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सभी केंद्रीय संस्थान व राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों को शामिल किया जायेगा.
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