रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न कारणों से होनेवाले चाैक-चाैराहों व सड़क जाम को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई की. इसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जतायी और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के दाैरान रांची के ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. इस मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस
आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. पूर्व में खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि आये दिन विभिन्न कारणों से चाैक-चाैराहे व सड़क जाम की घटनाएं होती रहती हैं. जाम में फंसे वाहनों के परिचालन सहित इस तरह की समस्या से निबटने का वैकल्पिक मार्ग तलाशने का निर्देश दिया था. प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. महात्मा गांधी मार्ग में धरना, जुलूस, रैली आदि नहीं निकालने को कहा था. इसके लिए मार्ग चिह्नित करने को भी कहा गया था. उल्लेखनीय है कि हत्या की घटना आक्रोशित लोगों ने हरमू रोड जाम कर दिया था. जाम में स्कूली बसें फंस गयी थीं. वाहनों का परिचालन घंटों बाधित रहा. इस मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका में बदल दिया था.
मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर सरकार से जवाब मांगा
झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर दायर जनहित याचिका पर विशेष मेंशन कर सुनवाई करने का आग्रह किया गया. प्रार्थी के आग्रह पर एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए अर्जेंट सुनवाई करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राजधानी में आये दिन मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. मच्छरों को मारने के लिए सरकारी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.