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नर्सिंग होम में स्ट्रेचर से गिर गयी गर्भवती, हो गया गर्भपात

काेर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ एफआइआर का निर्देश दिया घटना में महिला का हो गया था गर्भपात अौर टूट गये थे दांत रांची : एसडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने डॉ सुरभि चटर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने अौर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. इनका अशोक नगर रोड नंबर चार के सामने […]

काेर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ एफआइआर का निर्देश दिया
घटना में महिला का हो गया था गर्भपात अौर टूट गये थे दांत
रांची : एसडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने डॉ सुरभि चटर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने अौर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. इनका अशोक नगर रोड नंबर चार के सामने नर्सिंग होम है. डॉ सुरभि के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद दर्ज (केस नंबर 07/02) कराया गया था. आइपीसी की धारा 312 (मर्जी के खिलाफ गर्भपात) के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
पीड़िता के अधिवक्ता एफएन नीलेश ने बताया कि नगड़ी के एरचोरो गांव निवासी माफिदा खातून नामक गर्भवती महिला डॉ चटर्जी के यहां 19 अप्रैल 2016 से इलाज करा रही थी. 15 जून 2016 को नर्सिंग होम के स्टाफ की लापरवाही से स्ट्रेचर पर ले जाते समय महिला गिर गयी थी. इससे महिला का गर्भपात हो गया था अौर उसके दांत भी टूट गये थे.
इसके बाद महिला की हालत काफी खराब हो गयी थी. अल्ट्रासाउंड से महिला के गर्भपात होने का पता चला. परिजनों का कहना था कि इस हादसे के बाद भी नर्सिंग होम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली. परिजन जब महिला को दूसरे डॉक्टर के यहां इलाज के लिए ले जाने लगे, तो नर्सिंग होम में कहा गया कि आप पेसेंट को अपने रिस्क पर ले जायें. परिजनों ने गर्भपात के बाद महिला का इलाज डॉ एच यासीन के यहां कराया, जबकि टूटे दांत का इलाज बाद में डॉ कुणाल बंका के यहां हुआ.

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