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योगेंद्र साव व विधायक निर्मला देवी को जमानत

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मंगलवार को बड़कागांव गोलीकांड मामले में सुनवाई की. मामले में आरोपी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, विधायक निर्मला देवी व मंटू सोनी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को जमानत की सुविधा प्रदान […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मंगलवार को बड़कागांव गोलीकांड मामले में सुनवाई की. मामले में आरोपी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, विधायक निर्मला देवी व मंटू सोनी की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. उन्हें 25-25 हजार के दो-दो मुचलके पर जमानत प्रदान की जायेगी. प्रार्थियों की तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि बड़कागांव में एनटीपीसी के खनन का विरोध किया जा रहा था. आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी, जिसमें लगभग चार प्रदर्शनकारियों की माैत हो गयी थी.

इसमें विधायक निर्मला देवी, योगेंद्र साव, मंटू सोनी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जमानत मिलने के बाद भी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगेे. पुिलस ने उनके खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाया हुआ है.

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