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कानून: टैक्स का भुगतान नहीं करने पर अब की जा सकेगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम को संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला

रांची: नगर विकास विभाग ने झारखंड नगर पालिक कर भुगतान (समय, प्रक्रिया, वसूली) विनियम 2017 को लागू करने से संबंधित अधिसूचना 27 फरवरी को जारी कर दी है. इसमें बकाये कर वसूली के लिए बकायेदार की चल संपत्ति यानी कार, मोटरसाइकिल आदि जब्त कर नीलाम करने और बकाये की वसूली करने का प्रावधान है. अधिसूचना […]

रांची: नगर विकास विभाग ने झारखंड नगर पालिक कर भुगतान (समय, प्रक्रिया, वसूली) विनियम 2017 को लागू करने से संबंधित अधिसूचना 27 फरवरी को जारी कर दी है. इसमें बकाये कर वसूली के लिए बकायेदार की चल संपत्ति यानी कार, मोटरसाइकिल आदि जब्त कर नीलाम करने और बकाये की वसूली करने का प्रावधान है.
अधिसूचना के जारी होते ही स्थानीय निकायों को कर वसूली के लिए संपत्ति जब्त करने और नीलाम करने का अधिकार प्राप्त हो गया है. साथ ही कर की रकम या टैक्स की रकम निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा नहीं करने पर बकायेदार से निकाय दंड भी वसूल सकेंगे.

एक सप्ताह की देरी पर एक प्रतिशत, दो सप्ताह के लिए दो प्रतिशत, एक माह के लिए तीन प्रतिशत और दो माह से अधिक की अवधि के लिए पांच प्रतिशत की रकम बतौर दंड वसूली जा सकेगी. इसके बाद हर माह के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड की राशि वसूली जा सकेगी. गौरतलब है कि 21 फरवरी को राज्य की कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगर पालिक कर भुगतान(समय, प्रक्रिया, वसूली) विनियम 2017 को मंजूरी दी गयी थी. इसके बाद विभाग के अधिसूचना जारी करते ही यह प्रभावी हो गया है.

नीलामी की रकम से वसूली
नियमावली का पैरा 3.3 में कहा गया है कि बकायेदार के बैंक खाते में डिमांड नोटिस के मुकाबले राशि कम होने की स्थिति में उसके होल्डिंग की कुर्की भी जा सकेगी. इसके बाद होल्डिंग का मूल्यांकन कराकर उसकी भी नीलामी करायी जायेगी. नीलामी से प्राप्त रकम में नीलामी और टैक्स काटकर शेष राशि मकान मालिक को वापस कर देने का प्रावधान है.

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