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अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दूसरे को देने की शिकायत

बुंडू : जिला भू-अर्जन रांची द्वारा एनएच-33 फोरलेन के निर्माण के लिए बुंडू अंचल के एदलहातु मौजा में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 96 लाख रुपये दलालों की मिलीभगत से किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संदर्भ में बुंडू के छोटकोलमा निवासी शरत चंद्र महतो ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, […]

बुंडू : जिला भू-अर्जन रांची द्वारा एनएच-33 फोरलेन के निर्माण के लिए बुंडू अंचल के एदलहातु मौजा में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 96 लाख रुपये दलालों की मिलीभगत से किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संदर्भ में बुंडू के छोटकोलमा निवासी शरत चंद्र महतो ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपायुक्त रांची, अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची को ज्ञापन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने जोनल मैनेजर एसबीआइ रांची व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची को भी ज्ञापन देकर राशि की निकासी पर रोक लगाने की मांग की है.
ज्ञापन में कहा गया है कि मौजा एदलहातु थाना नंबर 54 के खाता नंबर 209 प्लाट नंबर 1608 रकबा 2.52 एकड़ जमीन का मामला न्यायालय अपर समाहर्ता रांची में एसएआर अपील संख्या 02आर 2015-16 के तहत गुल्लू महतो उर्फ प्रेमनाथ महतो वगैरह बनाम गौर सिंह मुंडा के बीच लंबित है. गुल्लू महतो वगैरह की ओर से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची कार्यालय को जमीन का विवाद लंबित होने के कारण भुगतान की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज की गयी थी, लेकिन दलालों की मिलीभगत से जिला भू-अर्जन रांची ने सलगाडीह बुंडू निवासी पंचम मुंडा को नियम के विरुद्ध भू अर्जित भूमि का मुआवजा 96 लाख रुपये का भुगतान किया है.
जबकि पंचम मुंडा का उस जमीन से कोई संबंध नहीं है. खतियान में भी उनके नाम का उल्लेख नहीं है. ज्ञापन में यह भी जिक्र है कि गुल्लू महतो के पूर्वजों ने 1919 में जमीन को प्राप्त किया था. 1958-59 में एनएच 33 के निर्माण के लिए उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था. जिसके आलोक में गुल्लू महतो के पूर्वजों ने मुआवजा राशि प्राप्त किया था. हाल के भू सर्वे में भी गुल्लू महतो के पूर्वजों के नाम दर्ज हैं.

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