रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने 7साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने मामले में उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि मधुकोड़ा की सरकार के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में फंसे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के खिलाफ फैसला सोमवार को सुनाया गया.
यहां उल्लेख कर दें कि राय पहले से ही आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष की सजा काट रहे हैं. मधुकोड़ा सरकार में मंत्री के पद पर रहे हरिनारायण राय पर करीब 4.83 करोड़ की मनी लाउड्रिंग करने का आरोप है.
प्रवर्तन निदेशालय की इस विशेष अदालत में मामले पर सुनवाई पिछले सात वर्षों से चल रही थी.
हरिनारायण राय पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए ईडी ने जांच के दौरान न केवल हरिनारायण की संपत्ति को जब्त करने का कार्य किया, बल्कि उनके परिवार वालों के नाम पर भी अर्जित संपत्ति को भी अटैच कर दिया था और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी.
इधर, हरिनारायण राय की ओर से भी अदालत में अपने बचाव को लेकर कई दलीलें पेश की गई.