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जाम पर हाइकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, कहा- महात्मा गांधी मार्ग में जुलूस की अनुमति न दें
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सड़क जाम को लेकर स्वत: संज्ञान के तहत दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कर रही एक्टिंग चीफ जस्टिस व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को किसी भी जाम से निबटने के लिए वैकल्पिक उपायों के साथ ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत करने को कहा. […]
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सड़क जाम को लेकर स्वत: संज्ञान के तहत दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कर रही एक्टिंग चीफ जस्टिस व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को किसी भी जाम से निबटने के लिए वैकल्पिक उपायों के साथ ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत करने को कहा. साथ ही सरकार से उचित सुझावों व नियमों का प्रस्ताव मांगा.
सरकार की अोर से ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जतायी. महाधिवक्ता विनोद पोद्दार के यह कहने पर कि निर्णय लिया गया है, उस पर कुछ आैर विचार किया जाना है, इसमें आैर समय लगेगा. उनके आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी मार्ग (एमजीएम) में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. एमजीएम पर जुलूस निकलता है, तो अन्य सड़कें भी जाम हो जाती हैं. जुलूस के दौरान कोई सड़क जाम नहीं हो इसके लिए अलग से मार्ग तय की जानी चाहिए. पर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी को परेशानी न हो. खंडपीठ ने कहा कि स्टॉपेज के बजाय जहां-तहां वाहन रोके जाते हैं, जिससे जाम की समस्या पैदा होती है. इसके लिए जगह-जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाये और जरूरत के मुताबिक बहुमंजिला पार्किंग बनाये जायें. मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.
प्रदूषण पर भी कोर्ट ने दिया निर्देश : खंडपीठ ने कहा कि पटाखा फोड़ने व लाउडस्पीकर बजाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना चाहिए. डिजिटल साउंड सिस्टम पर कंट्रोल हो. सीएनजी आउटलेट बनाने की दिशा में सरकार काम करे, ताकि वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. पिछले वर्ष हत्या के विरोध में किशोरगंज चाैक को लोगों ने जाम कर दिया था. इसमें स्कूली बसें फंस गयीं. इससे बच्चों को काफी परेशानी हुई थी. उक्त घटना को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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