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लोकायुक्त नियुक्ति मामले में मुख्य सचिव को उपस्थित होने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने लोकायुक्त के रिक्त पद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य सचिव को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया. 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी. नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी, उसकी जानकारी देने के लिए कहा. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने लोकायुक्त के रिक्त पद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य सचिव को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया. 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी. नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी, उसकी जानकारी देने के लिए कहा. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने लोकायुक्त नियुक्ति पर राज्य सरकार की अोर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी भी जतायी. कहा कि एक साल से पद रिक्त पड़ा है.

कोर्ट ने पूछा कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि एक साल से पद रिक्त है. हजारों मामले लंबित हैं. सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. गाैरतलब है कि प्रार्थी शमीम अली ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा है कि तीन जनवरी से लोकायुक्त का पद रिक्त है. राज्य सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है.

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