फैसले में यह कहा गया है कि अगर दुकानदार की मौत हो जाती है, तो अनुकंपा के आधार पर बेरोजगार पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री व विधवा पुत्री में से किसी एक को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन अब इसमें परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल किया गया है. वहीं एक बार ही अनुकंपा का लाभ देने संबंधित प्रावधान को भी विलोपित कर दिया गया है. विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया है.
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अनुकंपा पर नौकरी का लाभ परित्यक्ता पुत्री को भी मिलेगा
रांची. जन वितरण प्रणाली की दुकान को अनुकंपा पर आवंटन करने के मामले में परित्यक्ता बेरोजगार पुत्री को भी लाभ मिल सकेगा. अनुकंपा से संबंधित प्रावधानों में आश्रित परित्यक्ता पुत्री को शामिल करने का फैसला खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिया है. फैसले में यह कहा गया है कि अगर दुकानदार की मौत हो जाती है, […]
रांची. जन वितरण प्रणाली की दुकान को अनुकंपा पर आवंटन करने के मामले में परित्यक्ता बेरोजगार पुत्री को भी लाभ मिल सकेगा. अनुकंपा से संबंधित प्रावधानों में आश्रित परित्यक्ता पुत्री को शामिल करने का फैसला खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिया है.
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