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सीएम के आदेश पर भी निलंबन में लगे आठ माह

रांची : मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जिला गव्य विकास पदाधिकारी के बदले में काम करनेवाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने में आठ माह का समय लगा. कार्रवाई के नाम पर सात माह तक टाल-मटोल के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री को अपने ही स्तर से निलंबन आदेश जारी करना पड़ा. इसके बाद विभाग ने निलंबन […]

रांची : मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जिला गव्य विकास पदाधिकारी के बदले में काम करनेवाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने में आठ माह का समय लगा. कार्रवाई के नाम पर सात माह तक टाल-मटोल के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री को अपने ही स्तर से निलंबन आदेश जारी करना पड़ा. इसके बाद विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया.मामला गव्य निदेशालय के सहायक निदेशक और लोहरदगा के तकनीकी पदाधिकारी का है.
सहायक निदेशक अजीत कुमार को सरकार ने लोहरदगा जिले के गव्य विकास पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दे रखा था, पर वे लोहरदगा कभी नहीं जाते थे. उन्होंने लोहरदगा के तकनीकी पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा को अपने बदले काम करने का मौखिक आदेश दे रखा था. इससे तकनीकी पदाधिकारी ने गव्य विकास पदाधिकारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया. वह उपायुक्त की अध्यक्षता में होनेवाली बैठकों में भी गव्य विकास पदाधिकारी के रूप में हाजिर रहते थे.

वित्तीय मामलों में वह चेक सहित अन्य दस्तावेज रांची लाकर प्रभारी गव्य विकास पदाधिकारी अजीत कुमार से हस्ताक्षर कराते रहे. यह सिलसिला दो साल से अधिक समय तक चलता रहा. मुख्यमंत्री द्वारा की गयी गव्य विकास की योजना की समीक्षा के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि लोहरदगा में तकनीकी पदाधिकारी गव्य विकास पदाधिकारी की तरह काम कर रहा है.

राजपत्रित पद पर अराजपत्रित कर्मचारी के काम करने के इस मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद विभाग ने लोहरदगा के उपायुक्त से इस मामले में रिपोर्ट मांगी. उपायुक्त ने जून 2016 में इस मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी. इस रिपोर्ट के आधार पर सहायक निदेशक और तकनीकी पदाधिकारी दोनों को ही निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी थी, पर विभाग में इस मामले में टाल-मटोल होता रहा. सात माह तक फाइल विभागीय मंत्री और विभाग के बीच घूमती रही. इस स्थिति से नाराज मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपने स्तर से दोनों को निलंबित करने का आदेश जारी किया. इसके बाद विभाग ने दोनों को जनवरी 2017 में निलंबित किया और विभागीय कार्यवाही का आदेश जारी किया.

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