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बैंकों से लोगों को नहीं मिल रहा आवास ऋण
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन में आवास ऋण देने में बैंकों को सहयोग करने की घोषणा की थी. इसके बावजूद झारखंड में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंकों से लोगों को आवास ऋण नहीं मिल रहा है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मानें, […]
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन में आवास ऋण देने में बैंकों को सहयोग करने की घोषणा की थी. इसके बावजूद झारखंड में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंकों से लोगों को आवास ऋण नहीं मिल रहा है.
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मानें, तो यह मामला कई बार समिति की त्रैमासिक बैठक में उठाया जा चुका है. बैंकों का कहना है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भूमि संबंधी दस्तावेज के सही नहीं रहने की वजह से कर्ज नहीं दिया जा रहा है. झारखंड में लैंड रिकार्ड्स के अपडेट होने की स्थिति में ही कर्ज दिया जा सकता है. बैंकों का कहना है कि झारखंड सरकार ने भूमि अभिलेख का डिजिटाइजेशन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016 रखी थी. राज्य के 263 अंचलों में भूमि संबंधी दस्तावेजों को कंप्यूटरीकृत करने का काम चलने की बातें भी कही गयी थीं. कंप्यूटरीकरण कार्य के दौरान दस्तावेजों में की गयी हेराफेरी से बैंक सशंकित हैं.
जून 2016 तक 131.95 करोड़ रुपये ही ऋण दिये
सभी बैंकों ने जून 2016 तक 131.95 करोड़ रुपये ही आवास ऋण के तहत दिये हैं. निजी बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी आवास ऋण के प्रस्तावों पर अधिक अमल नहीं कर रहे हैं. राज्य में कार्यरत 24 बैंकों की ओर से आवास ऋण में एक रुपये भी स्वीकृत नहीं किया गया है.
2016-17 में अब तक दिये गये 25 लाख रुपये तक के कर्ज
बैंक का नाम कर्ज
स्टेट बैंक 2.36 करोड़
बैंक ऑफ इंडिया 20.52 करोड़
इलाहाबाद बैंक 11.02 करोड़
सेंट्रल बैंक 56.06 करोड़
पीएनबी 1.02 करोड़
यूनियन बैंक 1.43 करोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा 8.59 करोड़
विजया बैंक एक करोड़
आइसीआइसीआइ 19.46 करोड़
नोट : ये आंकड़े राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट से लिये गये हैं.
पीएम की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो लाख रुपये तक आवास मरम्मत के लिए दिये जानेवाले कर्ज में तीन प्रतिशत तक ब्याज में छूट देने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए नौ लाख रुपये के ऋण पर चार प्रतिशत की रियायत ब्याज पर दिये जाने और 12 लाख के कर्ज पर तीन प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की गयी थी.
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