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तीन नयी पॉलिसी लागू करेगा नगर विकास

रांची : नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से तीन नयी नीतियां बनायी गयी हैं. इसे 19 दिसंबर को दिन के 2.30 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागर में मंत्री सीपी सिंह जनता के लिए जारी करेंगे. मंत्री द्वारा एडवर्टिजमेंट पॉलिसी फॉर होर्डिंग्स, वाटर यूजर चार्ज और अफोरडेबल हाउसिंग फॉर अॉल पॉलिसी जारी की जायेगी. साथ […]

रांची : नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से तीन नयी नीतियां बनायी गयी हैं. इसे 19 दिसंबर को दिन के 2.30 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागर में मंत्री सीपी सिंह जनता के लिए जारी करेंगे. मंत्री द्वारा एडवर्टिजमेंट पॉलिसी फॉर होर्डिंग्स, वाटर यूजर चार्ज और अफोरडेबल हाउसिंग फॉर अॉल पॉलिसी जारी की जायेगी. साथ ही तीन नये वेब पोर्टल का भी उदघाटन किया जायेगा. इसमें बिल्डिंग बॉयलेज, ग्रिवांस रिड्रेसल और जुडको का वेब पोर्टल शामिल है.
विभाग द्वारा जारी किये जा रहे बिल्डिंग बॉयलॉज के वेब पोर्टल पर अब अॉनलाइन नक्शा के लिए आवेदन दिया जायेगा और अॉनलाइन ही क्लियरेंस मिलेगा. ग्रिवांस रिड्रेसल वेब पोर्टल पर जनता की शिकायतों को लिया जायेगा और निराकरण कर जनता को सूचित किया जायेगा. जुडको की वेबसाइट में जुडको द्वारा किये जा रहे कार्यों व टेंडर आदि की विवरणी होगी.
अरबन लोकल बॉडीज होर्डिंग्स की दर तय कर सकेंगे : नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये एडवर्टिंजमेंट पॉलिसी फॉर होर्डिंग्स सभी अरबन लोकल बॉडीज में लागू होगा. इस पॉलिसी के तहत अरबन लोकल बॉडीज साइट के अनुसार होर्डिंग्स की अलग-अलग दर निर्धारित कर सकते हैं. इसमें होर्डिंग्स लगाने के लिए कंपनियों का चयन निविदा प्रक्रिया से करने का प्रावधान है.
बेघरों को किया जायेगा चिह्नित, मिलेगा आशियाना
अफोरडेबल हाउसिंग फॉर अॉल पॉलिसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है. इसके तहत सभी बेघरों को चिह्नित किया जाना है. यह काम नगर निगम और नगर निकाय करेंगे. चिह्नित लोगों को ही न्यूनतम दर पर आवास दिये जायेंगे. आवास कहां बनेगा, इसके लिए जमीन नगर निकाय और नगर निगम को चिह्नित करना है. वहीं कुष्ठ रोगियों को नि:शुल्क अावास देने का प्रावधान किया गया है. इनके लिए अलग से आवासीय कॉलोनी बना कर इन्हें आवास अावंटित किया जायेगा. जहां पूर्व से ही कॉलोनी है, उसे और बेहतर बनाने का प्रावधान किया गया है.
जनता जितना पानी लेगी उतना ही देना होगा चार्ज
विभाग द्वारा वाटर यूजर चार्ज पॉलिसी तैयार की गयी है. जो सभी नगर निकायों और नगर निगमों में लागू होगी. इसके तहत अब जनता जितना पानी का इस्तेमाल करेगी उतना ही बिल देना होगा. वर्तमान में पानी इस्तेमाल करने पर एकमुश्त निर्धारित राशि ली जाती है. यानी कम इस्तेमाल करें या ज्यादा बिल एक समान ही आता है. नयी नीति में अब यह प्रावधान समाप्त कर दिल्ली की तर्ज पर किया जा रहा है. प्रत्येक घरों में वाटर मीटर लगाये जायेंगे. इसके अनुसार बिल उपभोक्ता को दिये जायेंगे. यानी जो जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल का भुगतान करना होगा. दर का निर्धारण नगर निकाय व नगर निगम अपनेे स्तर से करेंगे.

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