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66 दिन में नहीं लिया होल्डिंग, तो जुर्माना
रांची: रांची नगर निगम ने नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत 8 नवंबर से घराें को होल्डिंग नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. तय था कि अगले तीन महीनों में (8 फरवरी 2017 तक) राजधानी के कुल ढाई लाख से अधिक घरों को होल्डिंग नंबर आवंटित कर दिये जायेंगे, लेकिन एेसा हो नहीं […]
रांची: रांची नगर निगम ने नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत 8 नवंबर से घराें को होल्डिंग नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. तय था कि अगले तीन महीनों में (8 फरवरी 2017 तक) राजधानी के कुल ढाई लाख से अधिक घरों को होल्डिंग नंबर आवंटित कर दिये जायेंगे, लेकिन एेसा हो नहीं सका. आलम यह है कि नियमावली को लागू हुए 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कुल 5600 घरों को ही होल्डिंग नंबर मिले पाये हैं.
इस सुस्ती के लिए जितना जिम्मेवार रांची नगर निगम है, उतना ही राजधानी के आमलोग भी हैं. न तो रांची नगर निगम ने इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया और न ही आमलोगों ने इसके प्रति तत्परता दिखायी. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बाकी के बचे 66 दिन में दो लाख 45 हजार से अधिक घरों को होल्डिंग नंबर कैसे मिलेगा? बहरहाल, गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान आम शहरी को ही उठाना होगा. दरअसल, नयी नियमावली के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि अगर निर्धारित तिथि तक (8 फरवरी 2017) किसी ने अपने घर का सेल्फ असेसमेंट कर नये होल्डिंग के लिए आवेदन नहीं दिया, तो निगम प्रति आवासीय भवन दो हजार और प्रति व्यावसायिक भवन पांच हजार रुपये की राशि जुर्माना वसूलेगा.
नगर निगम से 1.10 लाख फॉर्म बांटे गये थे
नगर निगम के लिए हाेल्डिंग टैक्स वसूलनेवाली एजेंसी स्पैरो सॉफ्टटेक के अधिकारियों की मानें तो अब तक 1.10 लाख घरों में नये होल्डिंग टैक्स के फॉर्म दिया जा चुका है. लोग होल्डिंग नंबर लेने के लिए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म लेकर आ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी कम है.
वार्ड के हर कोने में 10 कैंप लगाने का आदेश
नये होल्डिंग नंबर के इस प्रक्रिया में लोगों की कम भागीदारी को देखते हुए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने आदेश दिया है कि निगम के टैक्स कलेक्टर अब वार्ड कार्यालय के अलावा वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 10 स्थलों पर कैंप लगायेंगे. कैंप के माध्यम से लोगों को यह बताया जायेगा कि किस प्रकार से आप अपने भवन का क्षेत्रफल निकाल कर उसे फॉर्म में भर सकते हैं.
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