निषेधाज्ञा अलसुबह पांच बजे से रात के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार में पांच से अधिक व्यक्तियों (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा को छोड़कर) को एक जगह जमा होकर रोड पर निकलने व साथ चलने की अनुमति नहीं है. साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम व बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना आदि पर पाबंदी लगायी गयी है.
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आज सुबह पांच बजे से निषेधाज्ञा
रांची. सभी विपक्षी दलों द्वारा सीएनटी-एसपीटी विधेयक पारित होने के विरोध में 25 नवंबर को झारखंड बंद बुलाया गया है. इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार आनंद ने पूरे रांची जिले में निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू कर दिया है. निषेधाज्ञा अलसुबह पांच बजे से रात के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार […]
रांची. सभी विपक्षी दलों द्वारा सीएनटी-एसपीटी विधेयक पारित होने के विरोध में 25 नवंबर को झारखंड बंद बुलाया गया है. इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार आनंद ने पूरे रांची जिले में निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू कर दिया है.
पूरे शहर में प्रचार वाहन घूमा : रांची. विपक्षी दलों को लेकर 25 नवंबर को बुलाये गये बंद को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे शहर में प्रचार वाहन घूमाया. इस दौरान एनाउंस कर लोगों को बताया गया कि 25 नवंबर की बंदी असंवैधानिक है. पूरे रांची जिले में 144 लागू कर दिया गया है. साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी.
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