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राइस मिलों पर नियंत्रण का नियम मंजूर

रांची: कैबिनेट ने राज्य में हुए धान घोटाले को देखते हुए राइस मिलों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाया है. इसे झारखंड कस्टम मिल्ड राइस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश-2016 के नाम से जाना जायेगा. इसमें धान खरीद के बाद कुटाई (मिलिंग) के लिए राइस मिलों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. साथ ही […]

रांची: कैबिनेट ने राज्य में हुए धान घोटाले को देखते हुए राइस मिलों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाया है. इसे झारखंड कस्टम मिल्ड राइस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश-2016 के नाम से जाना जायेगा. इसमें धान खरीद के बाद कुटाई (मिलिंग) के लिए राइस मिलों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. साथ ही सरकार द्वारा नामित अधिकारियों को मिलों की जांच, जब्ती और निरीक्षण आदि की शक्तियां दी गयी है.

धान की मिलिंग के सिलसिले में सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दंड लगाने का प्रावधान किया गया है. नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुसार मिलों द्वारा धान खरीद केंद्र से धान नहीं उठाव करने, निर्धारित मानक के अनुरूप चावल नहीं जमा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. नियमावली में समय सीमा के अंदर चावल नहीं जमा करने और निर्धारित मात्रा से कम जमा करने की स्थिति में मिल मालिकों से जुर्माना वसूला जायेगा. इन परिस्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार शुल्क, हैंडलिंग शुल्क, धान परिवहन का शुल्क और खरीफ के मौसम के लिए निर्धारित ब्याज शुल्क के बराबर राशि मिल मालिकों से वसूली जायेगी.

न्यायालय के आदेश के आलोक में कैबिनेट ने वयस्क शिक्षा के समायोजित उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, टाइपिस्ट, लिपिक सह लेखापाल, पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर समायोजित कर्मचारियों का वेतनमान 5000 से 8000 हजार के बदले पंचम वेतन आयोग के बदले 9300 से 34800 और ग्रेड-पे 4200 देने की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने कोडरमा खनन संस्थान की खाली जमीन पर इंजीनियरिंग काॅलेज बनाने की स्वीकृति दी. संस्थान की खाली पड़ी 10-12 एकड़ जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए 100.72 करोड़ रुपया की योजना की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने सड़क दुर्घटना से निबटने के लिए और दुर्घटना से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से सड़क-सुरक्षा कोष-2016 के गठन की स्वीकृति दी. इस कोष में परिवहन विभाग द्वारा वसूले जानेवाले कंपाउंडिंग फीस का 10 प्रतिशत जमा किया जायेगा. इस राशि से सड़क दुर्घटना के आंकड़े एकत्रित करने, विश्लेषण सहित सड़क दुर्घटनाओं को 20 प्रतिशत तक कम करने के लिए काम किया जायेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सैप के दो वाहिनी का पांच साल के लिए अवधि विस्तार. रसोइया, लिपिक सिपाही को प्रति 20 हजार रुपया देने का फैसला. हवलदार, सुबेदार, नायक सुबेदार को प्रति माह 25 हजार रुपया देने का फैसला.
वाणिज्य कर लिपिकीय संवर्ग सेवा भरती प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति.
नये कॉलेजों की स्थापना के लिए 26 करोड़ की स्वीकृति.
चारा घोटाले के सजायाफ्ता डॉ शैलेंद्र सिन्हा को न्यायालय के आदेश के आलोक में 2007 के बदले 2011 से बरखास्त करने का फैसला.
नाराज गृह सचिव ने कैबिनेट ब्रीफिंग अधूरी छोड़ी
गृह सचिव सह प्रभारी कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय मंगलवार को इलेक्ट्रानिक मीडिया के कैमरामैन के बर्ताव से क्षुब्ध होकर प्रेस ब्रीफिंग अधूरी छोड़ कर उठ गये. ब्रीफिंग के समय कैमरामैन तेज आवाज में आपस में बातें करने लगे. इससे वह नाराज होकर ब्रीफिंग छोड़ कर चले गये. इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी जीतवाहन उरांव ने कैबिनेट के एजेंडों की जानकारी मीडिया को दी.

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