रांची: डकैती व दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट सीमा सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दो अभियुक्तों क्यामुद्दीन अंसारी व कृष्णा लोहरा को डकैती के आरोप में आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. तीसरे अभियुक्त क्यूम अंसारी को डकैती के साथ दुष्कर्म का भी दोषी पाया गया.
उसे आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. इनमें 10 हजार रुपये दुष्कर्म की पीड़िता को दी जायेगी. सजा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनायी गयी.
पिठोरिया के उरुगुटू की थी घटना
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव ने बताया कि डकैती की यह घटना गुड़गुड़चुआं गांव (उरुगुटू) में 30 मई 2005 की रात्रि में हुई थी. डकैतों ने सूचक केतराम महतो सहित जहरनाथ महतो, भोला महतो, नरेश महतो, जगदीश महतो, बुटन महतो, सोहराइ महतो, भोलानाथ महतो व चामू महतो के यहां डकैती डाली थी. पीड़ित केतराम महतो ने इस संबंध में पिठोरिया थाना में मामला दर्ज (कांड संख्या 32/2005) कराया था. इस मामले में जांच अधिकारी व डॉक्टर सहित 32 लोगों की गवाही दर्ज की गयी थी.