रांची : राज्य सरकार ने आइएएस अधिकारी छवि रंजन के उस आवेदन को खारिज दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से अभियोजन स्वीकृति के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था. इस बीच भारत सरकार ने भी इस अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देे दी है. छवि रंजन की ओर से सरकार को दिये गये आवेदन में कहा गया था कि घटना के दिन वह वहां नहीं थे. पेड़ काटने की घटना में उनकी संलिप्तता नहीं है. इसलिए सरकार अभियोजन स्वीकृति के फैसले को वापस ले. सरकार ने विचार-विमर्श के बाद उनके आवेदन काे खारिज कर दिया है. इस बीच भारत सरकार ने भी इस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है.
एसीबी द्वारा जांच के बाद उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति दी थी. साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज के आधार पर भारत सरकार से भी अभियोजन स्वीकृति देने का अनुरोध किया था. नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ किसी मामले में मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की भी अनुमति आवश्यक है.
उल्लेखनीय है कि छवि रंजन के खिलाफ वर्ष 2015 में जिला परिषद कोडरमा से पांच टिक और एक शीशम का पेड़ अवैध तरीके से कटवाने का आरोप है. पेड़ काटने का आरोप लगाये जाने के बाद सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच करायी थी. पहली नजर में आरोप सही पाये जाने के बाद एसीबी को जांच का आदेश दिया था.