28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अस्पतालों में ऑक्सीजन की शुद्धता की नहीं होती है जांच

रांची: ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मरीजों को दिये जाने वाले ऑक्सीजन को औषधि की श्रेणी में माना गया है. इसलिए इसकी जांच करना राज्य औषधि निदेशालय के दायरे में आता है. अस्पतालों में ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच करने का प्रावधान है, इसकी जानकारी औषधि निरीक्षकों को भी नहीं है. यही कारण है कि […]

रांची: ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मरीजों को दिये जाने वाले ऑक्सीजन को औषधि की श्रेणी में माना गया है. इसलिए इसकी जांच करना राज्य औषधि निदेशालय के दायरे में आता है. अस्पतालों में ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच करने का प्रावधान है, इसकी जानकारी औषधि निरीक्षकों को भी नहीं है. यही कारण है कि अभी तक राज्य के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच नहीं की गयी.
अभी तक अस्पतालों से नहीं लिया गया सैंपल : राज्य औषधि निदेशालय के एक अधिकारी ने माना कि अस्पतालों से एक बार भी ऑक्सीजन का सैंपल नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि सैंपल कैसे लिया जायेगा और कहां जांच होगी, यह पता ही नहीं है. राज्य में ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला नहीं है.
लाइसेंस लेने के बाद ही बना सकते हैं ऑक्सीजन : अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सरकार ने राज्य में 12 एजेंसी को अधिकृत किया है. अस्पतालों को इन्हीं एजेंसी से ऑक्सीजन लेना है. जबकि सूत्र बताते हैं कि कई अस्पताल अपने यहां ही गैस प्लांट लगा कर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं. अस्पतालों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने पर रोक नहीं है, लेकिन बाकायदा उन्हें इसके लिए राज्य औषधि निदेशालय से लाइसेंस लेना है.
इन्हें मिला है लाइसेंस
मेसर्स छोटानागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्राइवेट लिमिटेड, नेवरी विकास रांची
मेसर्स एसएम प्रोसेस प्लांट लिमिटेड, रामगढ़
मेसर्स माहेश्वरी मेडिकल ऑक्सीजन इंडस्ट्री, नेवरी विकास
मेसर्स एसके इंडस्ट्रियल गैस, ओरमांझी रांची
मेसर्स बीओसी इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर
मेसर्स मोना गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, हजारीबाग
मेसर्स बिहार गैस लिमिटेड, जसीडीह, देवघर
मेसर्स साॅप्सी गैस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, खरसावां
मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो
मेसर्स लिंडे इंडिया लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम
मेसर्स इनोक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड, बोकारो
मेसर्स प्रेक्सएयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम
अस्पतालों में ऑक्सीजन की जांच करने का प्रावधान तो है. अस्पतालों से सैंपल लेकर उसकी शुद्धता की जांच करा ली जायेगी. अगर अस्पताल बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, तो यह गलत है. इसकी भी जांच करा ली जायेगी.
सुरेंद्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, औषधि
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर फोर में यह प्रावधान है कि औषधि निरीक्षक अस्पतालों में मरीजों को दिये जा रहे ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच करें. निदेशालय स्तर पर इस संबंध में बैठक की जायेगी. हालांकि जांच के लिए एक भी प्रयोगशाला राज्य में नहीं है.
डॉ सुजीत कुमार, संयुक्त निदेशक, औषधि
क्या कहता है एक्ट
एक्ट के चैप्टर फाेर में यह उल्लेख है कि अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में औषधि निरीक्षक सैंपल लेकर ऑक्सीजन की शुद्धता की जांच करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें