उन्होंने कहा है सरकार पहले स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय व प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाये. बिना सेवा शर्त नियमावली बनाये सरकार ने शिक्षकों व कर्मियों के सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित कर दी है. उन्होंने कहा कि संघ की 11 सूत्री मांग में भी यह मुद्दा शामिल है. संघ इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा.
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निर्देश: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया पत्र, 60 वर्ष तक ही काम कर सकेंगे मान्यता प्राप्त स्कूल के शिक्षक
सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारी 60 वर्ष तक ही नौकरी कर सकेंगे़ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है़ निर्देश के बाद राज्य भर में लगभग 500 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जायेगी. […]
सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारी 60 वर्ष तक ही नौकरी कर सकेंगे़ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है़ निर्देश के बाद राज्य भर में लगभग 500 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जायेगी.
रांची: राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय व प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज (सरकार से मान्यता प्राप्त) के शिक्षक व कर्मचारी अब 60 वर्ष तक ही नौकरी कर सकेंगे. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस आशय का निर्देश जारी किया है. सभी स्कूलों-कॉलेजों को इसका पालन करने को कहा गया है.
60 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक व कर्मचारी को सरकार की ओर से मिलनेवाली अनुदान राशि नहीं दी जायेगी. निर्देश का पालन नहीं करनेवाले स्कूलों-कॉलेजों पर कार्रवाई होगी. राज्य में अब तक सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों-काॅलेजों के शिक्षकाें की सेवानिवृत्ति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं था. इस कारण कई स्कूलों-कॉलेजों में शिक्षक व कर्मचारी 60 वर्ष के बाद भी काम कर रहे थे. इन शिक्षक व कर्मचारी को भी अनुदान की राशि दी जाती थी. निर्देश के बाद राज्य भर में लगभग 500 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जायेगी. झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा के रघुनाथ सिंह ने इस निर्णय का विरोध किया है.
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