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हरमू नदी के अतिक्रमण पर डीसी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को हरमू नदी की साफ-सफाई व अतिक्रमण मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हरमू नदी के उदगम स्थल से […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को हरमू नदी की साफ-सफाई व अतिक्रमण मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त को स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हरमू नदी के उदगम स्थल से लेकर अंतिम प्वाइंट तक हटाये गये अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई के पूर्व दाखिल करें.

इसके अलावा खंडपीठ ने प्रार्थी को सुझाव देने को कहा. सुझाव मिलने के बाद कोर्ट उस पर विचार करेगा. खंडपीठ को यह भी बताया गया कि हरमू नदी को स्वच्छ व सुंदर बनने के नाम पर उसके किनारों की चौड़ाई सीमित की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ललन कुमार शर्मा ने अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. कोर्ट ने पूर्व में हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. प्रार्थी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की ओर से खानापूर्ति की गयी है.

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