गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में कोतवाली थाना के दारोगा और केस के आइओ रवि किशोर प्रसाद का कहना है कि तत्कालीन कोतवाली एएसपी अंशुमन कुमार ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था, तब आरोपियों ने अदालत में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया था़ अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
लेकिन गिरफ्तारी पर रोक केवल चार सरकारी कर्मचारियों पर ही लगायी गयी थी छह सितंबर को अदालत ने सभी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी़ याचिका खारिज होने के एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोतवाली पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस संबंध में आइओ का कहना है कि सीजेएम छुट्टी पर चले गये थे और इधर कोर्ट विभिन्न पर्व-त्योहार के लिए बंद है. इसलिए कोर्ट खुलते ही उनके खिलाफ वारंट लिया जायेगा़