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जसबीर कांप्लेक्स का ऊपरी तल्ला टूटेगा, जुर्माना भी लगा
रांची: मेन रोड स्थित जसबीर कॉम्प्लेक्स द्वारा किये गये अतिक्रमण पर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल को स्वेच्छा से तोड़ दे. इसके अलावा आठ लाख रुपये जुर्माना नगर निगम […]
रांची: मेन रोड स्थित जसबीर कॉम्प्लेक्स द्वारा किये गये अतिक्रमण पर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल को स्वेच्छा से तोड़ दे. इसके अलावा आठ लाख रुपये जुर्माना नगर निगम के पास जमा करे.
जसबीर कॉम्प्लेक्स का नक्शा बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस दो मंजिला का स्वीकृत है. लेकिन, बिल्डर ने बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर सहित तीन मंजिला भवन का निर्माण कर लिया है. ऐसे में कॉम्प्लेक्स का ऊपर की एक मंजिल को अवैध माना गया है.
एक माह में खुद तोड़ लेना है, निगम ने तोड़ा, तो देना होगा खर्च
कोर्ट ने बिल्डर को चेतावनी दी है कि अगर तय अवधि में इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा, तो निगम भवन के ऊपरी तल को जबरन तोड़ देगा. साथ ही तोड़ने में हुआ खर्च भवन मालिक से ही वसूल किया जायेगा. वहीं चेतावनी दी है कि अगर जुर्माने की राशि एक माह के अंदर नगर निगम के जमा की जाये. आयुक्त ने भवन के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के लिए चिह्नित स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को भी एक माह में तोड़ कर नगर निगम को सूचित करने का आदेश दिया है.
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