रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले के प्रतिवादी राज्यसभा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
साथ ही प्रतिवादियों को 18 सितंबर तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने अदालत को बताया कि प्रतिवादियों ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाया था. मतदाताअों को वोट नहीं देने दिया गया. इसके लिए करोड़ों रुपये का प्रलोभन दिया गया. दबाव डाला गया.
जिन लोगों ने प्रलोभन दिया, वे उच्चे पदों पर हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक निर्मला देवी ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया है. राज्यसभा चुनाव 11 जून को संपन्न हुआ था.