नगर विकास विभाग ने नगर प्रबंधकों के अधिकार से संबंधित संकल्प जारी किया
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नगर प्रबंधक निकायों की सभी योजनाओं का करेंगे निष्पादन
नगर विकास विभाग ने नगर प्रबंधकों के अधिकार से संबंधित संकल्प जारी किया रांची : नगर निकायों एवं स्थानीय निकायों में नियुक्त नगर प्रबंधक संचिका निष्पादन से लेकर कई काम करेंगे. उनके अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने एक 29 जुलाई को संकल्प […]
रांची : नगर निकायों एवं स्थानीय निकायों में नियुक्त नगर प्रबंधक संचिका निष्पादन से लेकर कई काम करेंगे. उनके अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने एक 29 जुलाई को संकल्प जारी किया है.
संकल्प में लिखा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में जन सुविधा उपलब्ध कराने, शहरी विकास से संंबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन, निकायों को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न करों का संग्रहण एवं निकायों के बहुआयामी कार्यों के संपादन के निमित्त नगर प्रबंधकों को संविदा आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है. विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है
कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नगर प्रबंधकों की सहभागिता नहीं रहने एवं उन्हें समुचित सुविधा तथा महत्व प्रदान नहीं किये जाने के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं. इसे निकाय स्तर पर सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता का परिचायक माना गया है.
सीइओ व ओएसडी को छोड़ सभी अधिकारी प्रबंधक के होंगे नीचे
नगर विकास विभाग द्वारा नगर प्रबंधकों के अधिकार के बाबत निर्देश जारी किये गये हैं. इसके तहत प्रत्येक नगर प्रबंधक को शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यों का वितरण किया गया है. संबंधित सभी संचिकाएं नगर प्रबंधकों के माध्यम से उपस्थापित की जायेगी. नगर प्रबंधक 24 घंटे के अंदर ऐसी संचिका का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे. नगर प्रबंधकों को झारखंड प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के समय अनुमान्य वेतन के आधार पर मासिक संविदा राशि देय होगी. नगर प्रबंधक का स्थान कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के ठीक नीचे होगा.
नगर प्रबंधकों को शहरी स्थानीय निकायों के समस्त कार्यों का प्राधिकार प्राप्त होगा एवं कार्यालय के अन्य सभी पदधारक उनके अधीनस्थ होंगे. नगर प्रबंधकों को निकायों के समस्त कार्यों के संपादन से संबंधित संचिकाओं में टिप्पणी अंकण करने एवं सुझाव देने का अधिकार होगा. निकायों के बोर्ड एवं पर्षद की प्रत्येक बैठक में नगर प्रबंधकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी. उनके द्वारा निकाय की सभी योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा. साथ ही समय-समय पर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी को एवं विभाग तथा निदेशालय को प्रतिवेदन भी सौंपा जायेगा.
निकायों द्वारा आमंत्रित की जानेवाली सभी निविदाओं के निष्पादन में नगर प्रबंधकों की सहभागिता होगी. निकायों के कार्यों को निष्पादन में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर नगर प्रबंधकों को अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार होगा. नगर प्रबंधकों के कर्तव्य एवं दायित्वों के बाबत लिखा गया है.
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