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दवा दुकानों में बिना लाइसेंस बेचे जा रहे फूड सप्लीमेंट

रांची : राजधानी रांची की दवा दुकानों में बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से फूड सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं. दवा दुकानदार कई नामी कंपनियों के हेल्थ ड्रिंक व मल्टी विटामिन की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है. चूंकि यह फूड आइटम है, इसलिए इसको बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी […]

रांची : राजधानी रांची की दवा दुकानों में बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से फूड सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं. दवा दुकानदार कई नामी कंपनियों के हेल्थ ड्रिंक व मल्टी विटामिन की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है. चूंकि यह फूड आइटम है, इसलिए इसको बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. राज्य औषधि निदेशालय अगर इसकी जांच कराये, तो शहर में ऐसी कई दवा दुकान मिल जायेंगी, जहां नियम का उल्लंघन कर हेल्थ ड्रिंक व फूड सप्लीमेंट की बिक्री की जा रही है.
बच्चों के लिए फूड आइटम रखना भी गलत : बच्चों के फूड आइटम (मिल्क पाउडर, हेल्थ ड्रिंक) बेचने के लिए भी दवा दुकानदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है. अगर कोई दवा दुकानदार बिना लाइसेंस लिए इसे बेचता है, तो यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है. पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
फूड विभाग नहीं करता दवा दुकानों की जांच
दवा दुकानों में फूड सप्लीमेंट की जांच की जिम्मेदारी फूड विभाग की है, लेकिन फूड इंस्पेक्टर कभी भी दवा दुकानों की जांच नहीं करते हैं. इसका फायदा दवा दुकानदार उठाते हैं.
दवा दुकानों में फूड सप्लीमेंट की जांच की जिम्मेवारी फूड इंस्पेक्टर की है. यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं आता है. दवा दुकान में अगर कोई फूड सप्लीमेंट मिलता है, तो हम फूड विभाग को लिख सकते हैं.
सुरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, औषधि
पिछले साल एक दवा कंपनी पर हुई थी कार्रवाई
रांची में पिछले साल फरवरी माह में एक मल्टी विटामिन बनाने वाली कंपनी पर राज्य औषधि निदेशालय ने कार्रवाई की थी. उस कंपनी की दवाएं जब्त की गयी थीं. यह फूड सप्लीमेंट था, लेकिन कंपनी इसे दवा के रूप में बाजार में लायी थी. जांच में यह पाया गया था कि दवा में जो मॉलीक्यूल है, उससे शरीर को हानि हो सकती है.

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