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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा

रांची. नाबालिग से दुष्कर्म करने से संबंधित एक मामले में आरोपी राजेंद्र उरांव को एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत ने दस साल कैद की सजा अौर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. आरोपी दुष्कर्म के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया. राज्य में पोक्सो एक्ट के तहत सजा का संभवत: […]

रांची. नाबालिग से दुष्कर्म करने से संबंधित एक मामले में आरोपी राजेंद्र उरांव को एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत ने दस साल कैद की सजा अौर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. आरोपी दुष्कर्म के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया. राज्य में पोक्सो एक्ट के तहत सजा का संभवत: यह पहला मामला है.

यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 55/2014 से संबंधित है. मामले के सूचक बलराम मुंडा ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी दस वर्षीय बच्ची 11 मई 2014 को एक शादी समारोह से लौट रही थी.

साथ में उसकी दो सहेलियां भी थीं. इतने में राजेंद्र उरांव ने मिठाई खिलाने के बहाने तीनों को लेकर गया. दो बच्चियों को डरा-धमका कर भगा दिया अौर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया, साथ ही धमकी भी दी. इस मामले में अभियोजन की अोर से दस गवाही करायी गयी थी. मामले में 16 जून 2014 को चार्जशीट दायर की गया अौर आठ जनवरी 2015 को चार्जफ्रेम किया गया. अभियुक्त को 13 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था.

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