उद्योग विभाग द्वारा द झारखंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट रूल 2016 का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर आम लोगों से राय मांगी गयी है. बताया गया कि लोगों से सहमति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी.
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कुटीर और लघु उद्योगों के लिए काउंसिल गठित होगी
रांची: झारखंड सरकार अब कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर अलग से ध्यान देने के लिए एक काउंसिल का गठन करेगी, जहां कुटीर एवं लघु उद्योगों से संबंधित तमाम मामलों को निष्पादन होगा. उद्योग विभाग द्वारा द झारखंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट रूल 2016 का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर आम […]
रांची: झारखंड सरकार अब कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर अलग से ध्यान देने के लिए एक काउंसिल का गठन करेगी, जहां कुटीर एवं लघु उद्योगों से संबंधित तमाम मामलों को निष्पादन होगा.
उद्योग विभाग द्वारा द झारखंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट रूल 2016 का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर आम लोगों से राय मांगी गयी है. बताया गया कि लोगों से सहमति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जायेगी.
करीब 20 हजार लघु उद्योगों को होगा फायदा
बताया गया कि झारखंड में इस समय लगभग 20 हजार लघु एवं कुटीर उद्योग कार्यरत हैं, जहां चार लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है. अक्सर सरकारी विभागों में आपूर्ति को लेकर लघु उद्योगों व विभागों में ठन जाती थी. अब काउंसिल के होने से इन मामलों का निष्पादन आसानी से हो सकेगा.
कैसी होगी काउंसिल
काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग निदेशक होंगे. सदस्यों में एसएलबीसी के संयोजक, माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नामित प्रतिनिधि व विधि विभाग के उपसचिव या इससे ऊपर के अधिकारी होंगे. महीने में एक बार काउंसिल की बैठक का प्रावधान किया गया है. काउंसिल द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योग की समस्याओं का समाधान किया जायेगा. साथ ही ये उद्योग जिन संस्थानों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, उनके बीच हुए किसी प्रकार के विवाद का समाधान भी काउंसिल द्वारा ही किया जायेगा. बताया गया कि पूर्व में भी काउंसिल काम कर रही थी, पर अब इसे और सशक्त किया गया है, जिस कारण नया रूल बनाया गया है. उद्यमियों को कहीं से कोई क्लेम लेना हो, तो वे काउंसिल में आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए काउंसिल द्वारा एक फीसदी का फीस भी लेने का प्रावधान किया गया है. यानी एक लाख का क्लेम बनता है, तो काउंसिल को एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
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